
तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2017 मामलें में राजस्थान हाई कोर्ट ने एक अहम आदेश दिया है. जस्टिस एमएन भंडारी की खण्डपीठ ने मनीष मोहन बोहरा की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि भर्ती प्रक्रिया में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का चयन किया जाए जिनके पास ग्रेजुएशन,बीएड और रीट में एक समान विषय हो.
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